PM Awas Yojana New Rules: छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आवास निर्माण की धीमी गति और प्रक्रियागत अड़चनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन किए हैं। PMAY शहरी 2.0 के लिए जारी इन नए प्रावधानों से लाभार्थियों को घर निर्माण में आसानी होगी।
3 दिन में मिलेगा बिल्डिंग परमिट
नए नियमों के अनुसार, अब पात्र लाभार्थियों को आवेदन जमा करने के मात्र 72 घंटों के भीतर बिल्डिंग परमिट प्राप्त होगा। पहले यह प्रक्रिया हफ्तों या महीनों तक चलती थी। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित नगर निकायों को 3 कार्यदिवसों के भीतर अनुमति जारी करनी होगी।
शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण हुआ सरल
ऑफलाइन-ऑनलाइन दोनों मोड में आवेदन
अब लाभार्थी न केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, बल्कि स्थानीय स्तर पर आयोजित शिविरों में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। नगर निगम/पालिका द्वारा विशेष कैंप लगाकर आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा।
माफ किया गया भवन विकास शुल्क
छत्तीसगढ़ सरकार ने PMAY लाभार्थियों के लिए सभी प्रकार के भवन विकास शुल्क, परमिट फीस और अन्य संबंधित शुल्कों को माफ कर दिया है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बिना किसी वित्तीय बोझ के अपना घर बनाने में मदद मिलेगी।
भूमि चयन संबंधी नए दिशा-निर्देश
सरकार ने आवास निर्माण हेतु भूमि चयन के लिए सख्त मानक तय किए हैं:
सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निर्माण नहीं होगा
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों/नालों के समीप निर्माण प्रतिबंधित
मुख्य सड़क, प्रस्तावित बायपास या जल स्रोतों के निकट नहीं बनेगा आवास
भविष्य में पुनर्वास की आवश्यकता न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा
75% खुला स्थान अनिवार्य
500 वर्ग फीट तक के प्लॉट्स पर निर्माण करने वाले लाभार्थियों को 75% क्षेत्र खुला रखना होगा। हालांकि, 800 वर्ग फीट से बड़े प्लॉट्स के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे।
बकाया करों में छूट
नए प्रावधानों के तहत अब बकाया संपत्ति कर या अन्य टैक्स का भुगतान बिल्डिंग परमिट हेतु अनिवार्य शर्त नहीं रहा। हालांकि, संबंधित नगर निकाय भविष्य में इन राशियों की वसूली कर सकते हैं।
मैनुअल प्रक्रिया से मिलेगी अनुमति
डिजिटल सुविधाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में अब मैनुअल प्रक्रिया के तहत भी निर्माण अनुमति प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना के संशोधित नियमों से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में सस्ते आवासों के निर्माण को गति मिलेगी। त्वरित अनुमति प्रक्रिया, शुल्क माफी और लचीले नियमों से शहरी गरीबों एवं मध्यम वर्ग को अपना सपनों का घर पाने में सहूलियत होगी। सरकार का यह कदम ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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