Bihar Inter-Caste Marriage Yojana 2025: बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही बिहार अंतरजातीय विवाह योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, यदि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के व्यक्ति से विवाह करता है, तो सरकार उन्हें 1 लाख से 3 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
इस लेख में, हम आपको इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिसमें पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना 2025: मुख्य विवरण
| विषय | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
| विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार |
| लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े |
| वित्तीय सहायता | 1 लाख से 3 लाख रुपये |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | state.bihar.gov.in/socialwelfare |
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना समाज में जातिगत भेदभाव को कम करने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए है। इसके तहत, यदि कोई सामान्य वर्ग (General Category) का व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के व्यक्ति से विवाह करता है, तो सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
योजना के मुख्य उद्देश्य
समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना।
अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना।
नवविवाहित जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देना।
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना के लाभ
| लाभ | विवरण |
|---|---|
| आर्थिक सहायता | विवाहित जोड़ों को 1 लाख से 3 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है। |
| सामाजिक सुरक्षा | जातिगत भेदभाव को कम करने में मदद मिलती है। |
| प्रोत्साहन | अंतरजातीय विवाह करने वालों को सरकारी सहायता मिलती है। |
| जागरूकता | समाज में समानता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। |
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
अंतरजातीय विवाह: जोड़े में से एक साथी SC/ST वर्ग से होना चाहिए।
पहला विवाह: दोनों पार्टनर्स का यह पहला विवाह होना चाहिए।
निवास प्रमाणपत्र: कम से कम एक साथी बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
विवाह प्रमाणपत्र: विवाह का कानूनी रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है।
आयु सीमा: पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवेदन समय सीमा: विवाह के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
| दस्तावेज | विवरण |
|---|---|
| विवाह प्रमाणपत्र | कानूनी रूप से पंजीकृत विवाह प्रमाणपत्र |
| जाति प्रमाणपत्र | दोनों पार्टनर्स का जाति प्रमाणपत्र |
| आधार कार्ड | दोनों पार्टनर्स का आधार कार्ड |
| निवास प्रमाणपत्र | बिहार का स्थायी निवास प्रमाण |
| बैंक खाता विवरण | लाभार्थी का बैंक खाता और IFSC कोड |
| पासपोर्ट साइज फोटो | दोनों पार्टनर्स की फोटो |
| शपथ पत्र | यह प्रमाणित करने हेतु कि यह पहला विवाह है |
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: state.bihar.gov.in/socialwelfare
“अंतरजातीय विवाह योजना” के लिंक पर क्लिक करें।
आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और सभी जानकारी भरें।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या नोट कर लें।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें।
फॉर्म को भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।

आवेदन स्थिति की जांच
आवेदन जमा करने के बाद, आप आधिकारिक वेबसाइट पर Application Status के विकल्प पर क्लिक करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
निष्कर्ष
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना 2025 एक सराहनीय पहल है, जो समाज में जातिगत भेदभाव को कम करने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने में मदद करती है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें या समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें।

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